पाउडर पीने लेकर आए साथियों ने तनु बौरासी की हत्या की थी, मिली आजीवन कारावास की सजा की
टेटू से हुई थी तनु की पहचान, उन्हेल रोड मिला था शव

उज्जैन। इन्दौर से पाउडर पीने के लिये साथ में लाकर उज्जैन में हत्या करने वाले आरोपीगण को न्यायालय ने दी आजीवन सश्रम कारावास की सजा
(जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण में हुआ अहम फैसला)
माननीय न्यायालय विवेक कुमार चंदेल, अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा 1. सुनील उर्फ मिथुन पिता लोकपालसिंह आयु 32 वर्ष, निवासी- जयहिन्द नगर जिला इन्दौर (म0प्र0) 2. नीलेश उर्फ जठालु उर्फ जट्टा पिता ओंकार ठाकुर, आयु 22 वर्ष, निवासी- लल्ली पटेल की चाल बाणगंगा जिला इन्दौर (म0प्र0) को धारा 302,34 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास एवं कुल 10,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रभारी उप-संचालक अभियोजन राजेन्द्र कुमार खाण्डेगर ने बताया अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक. 03.06.2021 को थाना भैरवगड पुलिस को सूचना मिली की एक अज्ञात व्यक्ति उम्र करीबन 30 वर्ष रूई उन्हेल रोड खोरिया बस स्टेण्ड से थोडा आगे गढ़ा की ओर रोड के किनारे की खाई में मृत अवस्था में पड़ा है। उक सूचना पर से थाना भैरवगढ़ पुलिस द्वारा मौके पर जाकर अज्ञात व्यक्ति का शव देखा तो शव के हाथ में मां पप्पा, 302, एवं ज्ज्ज्ज् का टेटू बना हुआ था। व मर्ग कायम कर जांच की गई। मृतक के शरीर में कीड़े पड़ चूके थे इस कारण उसका पीएम एमवायएच अस्पताल इंदौर में कराया गया। मृतक की पहचान नहीं होने से उसके शव को दिनांक. 04.06.2021 को पीएम उपरान्त चक्रतीर्थ उज्जैन में विधिवत दफनाया गया। उज्जैन के आस-पास के जिलों में शव की पहचान के संबंध में सूचना दी गई तो अज्ञात मृतक पुरूप के सम्बन्ध में थाना बांणगंगा में गुमशुदगी दर्ज थी जो कि जयहिन्द नगर बाणगंगा इन्दौर युवक तनु उर्फ तुषार पिता जितेन्द्र बौरासी की थी। मृतक के परिजन के समक्ष शव को बाहर निकाला गया था तथा उनके द्वारा शव की पहचान मां पप्पा, 302, एवं ज्ज्ज्ज् का टेटू से तनु उर्फ तुषार के रूप में की थी। मृतक के परिजनों व साक्षीगण से पूछताछ करने पर उन्होने बताया कि दिनांक. 01.06.2021 की रात्री को करीब 12.30 बजे मृतक तनु उर्फ तुषार को सुनीलों व निलेश उर्फ जटालु के साथ सुनील की मोटर साईकल सीडी डीलक्स पर बैठाकर पॉउडर पीने के लिये उज्जैन की तरफ जाते देखा गया। आरोपी नीलेश द्वारा उसके मित्र अंकित को दिनांक 04.06.2021 को रात्रि में बताया था कि उसने व सुनील ने मिलकर तनु की हत्या करके शव उज्जैन उन्हेल मार्ग पर फैंक दिया। मृतक की पीएम रिपोर्ट में हैवी ऑब्जेक्ट से सिर पर चांेट पहुंचाने के कारण मृतक की मृत्यू हुई थी। फिर पुलिस थाना भैरवगढ़ द्वारा आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया उनकी निशादेही से पत्थर जिससे मृतक की मृत्यू कारित की गई थी जप्त किया गया। आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मृतक की हड्डी तथा उसकी मां एवं बहन के ब्लड सैंपल की जांच कराने पर डीएनए रिपोर्ट में आया था कि वह उनका जैविक संबंधी है।
माननीय न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान आरोपी निलेश से प्रश्न करने पर उसने न्यायालय में स्वीकार किया कि उसने घटना के संबंध में अंकित को बताया था।अभियोजन पैरवीकर्ता अधिकारी के तर्काें से सहमत होकर आरोपीगण को माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया।प्रकरण में मार्ग दर्शन राजेन्द्र कुमार खाण्डेगर प्रभारी उप-संचालक अभियोजन जिला उज्जैन एवं अभियोजन का संचालन मुकेश कुमार कुन्हारे विशेष लोक अभियोजक उज्जैन, द्वारा किया गया।



